यूपी डेस्कः वाराणसी के लहुराबीर क्षेत्र में तीन अगस्त 1991 को अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 31 साल पुराने चर्चित अवधेश राय हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी की सजा पर फैसला 5 जून को होगा। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी की वर्चुअल पेशी हुई। बहस के बाद विशेष जज ने फैसले की तारीख 5 जून तय की है। इससे पहले शुक्रवार को एमपी एमएलए कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई थी। इस दौरान वादी पूर्व मंत्री अजय राय की तरफ से अधिवक्ता अनुज यादव ने 36 पेज की विस्तृत बहस दाखिल की।
उन्होंने आरोपी पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिए जाने की गुजारिश की। मुख्तार अंसारी की तरफ से अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने लिखित बहस दाखिल करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने 22 मई को सुनवाई की तारीख दी थी। आज अभियोजन पक्ष ने अपनी जवाबी बहस लिखित में दाखिल की। वादी पूर्व विधायक अजय राय की ओर से वकील अनुज यादव और विकास सिंह के साथ ही बचाव पक्ष ने भी लिखित बहस अदालत में दाखिल की।
एडीजीसी ज्योति शंकर उपाध्याय की ओर से पहले कहा गया था कि अब अभियोजन की ओर से सभी साक्ष्य पूरे हो गए हैं। वहीं, मुख्तार अंसारी के वकील श्रीनाथ त्रिपाठी भी बहस पूरी कर चुके हैं। अजय राय के अनुसार, हथियारबंद हमलावरों ने उनके भाई अवधेश राय को गोली मार दी, घायल को कबीर चौरा अस्पताल ले गए जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर मृतक के भाई पूर्व विधायक अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, राकेश न्यायिक समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।