देवरिया (ओपी श्रीवास्तव) पीएन सिंह, आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश ने बताया कि जिलाधिकारी देवरिया की संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त अभयराज, तहसीलदार रूद्रपुर जनपद देवरिया के विरूद्ध ’एक महिला के’ यौन शोषण के प्रकरण में थाना रूद्रपुर में आईपीसी की धारा 376, 504, 506 एवं 313 में अभियोग पंजीकृत होने के बाद उन्हे निलंबित कर दिया गया है।
उनके ऊपर अभियोग पंजीकृत होने के उपरांत बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के मुख्यालय से बाहर पलायन करने, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर न्यायिक आदेश पारित करने, व्यक्ति विशेष को अनैतिक व अनियमित लाभ पहुंचाने के नीयत से कार्य करने के आदती होने तथा इनकी कार्य प्रणाली तहसीलदार पद के अपेक्षित मानकों के अनुसार नहीं होने का आरोप है। प्रकरण में परिषद, एतदद्वारा अभयराज, तहसीलदार रूद्रपुर, जनपद देवरिया के विरूद्ध उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही करते हुये उन्हे निलम्बित कर दिया गया है। अपर आयुक्त (प्रशासन) गोरखपुर मण्डल गोरखपुर को जांच अधिकारी नामित करते हुए तहसीलदार को मंडलायुक्त, कार्यालय, गोरखपुर से सम्बद्ध किया गया है।