इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया पर किसी अश्लील पोस्ट को लाइक करना अपराध नहीं माना जा सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने आगे यह भी कहा है कि ऐसे सामग्री को साझा करना या दोबारा पोस्ट करना यह अपराध हो सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी एक टिप्पणी में कहा कि इस तरह के पोस्ट को साझा करना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत प्रसारण दण्डनीय अपराध माना जाएगा। आगरा मोहम्मद इमरान काजी के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67 व आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत लंबित कार्यवाही रद करते हुये यह टिप्पणी किया। पोस्ट लाइक करने पर काजी के खिलाफ मुकदमा चल रहा था। अश्लील पोस्ट को शेयर करना और अलग से पोस्ट करना अपराध की श्रेणी में आयेगा।