देवरिया, ब्यूरो (ओपी श्रीवास्तव)। देवरिया जिले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के प्रयास मामले में एक अभियुक्त को 5 वर्ष की सश्रम कारावास तथा 20,000 जुर्माना भरने के आदेश दिए गए हैं। उक्त संबंध में जानकारी देते हुए अपर जिला शासकीय अधिवक्ता हरेंद्र निषाद ने गुरुवार को बताया कि देवरिया जनपद के एकौना थाना अंतर्गत ग्राम करहकोल में बीते 15 जनवरी 1998 को हुई घटना के संदर्भ में आईपीसी की धारा 307 एवं 34 के तहत पंजीकृत हुआ था।
इसमें राम स्वरूप पुत्र वंशी, जय राम पुत्र राम हर्ष, ओम प्रकाश पुत्र शैलावी निवासी गण ग्राम करहकोल थाना एकौना जनपद देवरिया एवं बद्री यादव पुत्र गामा यादव निवासी रायगंज बाजार थाना खोराबार जनपद गोरखपुर सहित चार व्यक्ति मुलाजिम थे। मुकदमा शान्ती देवी पत्नी विश्वकर्मा साकिन करहकोल थाना एकौना जनपद देवरिया ने दर्ज कराया था। आरोप था कि मुलजिमान द्वारा रामप्रताप की हत्या का प्रयास किया गया।
उसने साशय उसकी एक आंख पर प्रहार किया जिससे उसका एक आंख फूट गया और वह आजीवन उस आंख से नहीं देख पाएगा। मामले की सुनवाई एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथा अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की तर्कों का अध्ययन करने के पश्चात न्यायाधीश मनोज कुमार मिश्रा ने उक्त सजा खुले अदालत में गुरुवार को गामा यादव उम्र करीब छप्पन वर्ष के विरुद्ध पारित किया। जबकि इस मामले में तीन अन्य आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।