बस्तीः हर्रैया कोतवाली थाना क्षेत्र के एक गांव की 20 वर्षीय युवती के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और शादी के लिए दबाव बनाने पर अपमानित करने का मामला सामने आया है। युवती की तहरीर पर पुलिस आरोपी और उसके माता-पिता के खिलाफ रेप और धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। युवती के अनुसार वह जून माह में अपनी एक सहेली की शादी में उसके घर पनेराभारी गांव गई थी।
वहां शादी में आए गोंडा जिले के खोडारे थाना क्षेत्र के अगया हाता गोली, संतडीह निवासी कमलेश से उसकी नजदीकी बढ़ी और बात शादी करने तक पहुंच गई। इसके बाद आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया। जब उसने शादी करने की बात की तो पहले उसने टालने की कोशिश की, लेकिन जब उसने शादी करने का दबाव बनाया और बात आरोपी के परिवार वालों तक पहुंच गयी तो शादी करने की बात पर वह भड़क गए। आरोपी, उसके पिता और मां ने मिलकर उसे इस बारे में बात करने और कहीं जुबान न खोलने की धमकी दी। गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी। कोतवाली पुलिस ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी और उसके माता-पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़िता का मेडिकल और बयान कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
मर्जी से सम्बन्ध बनाना रेप नहीं
उपरोक्त मामले अक्सर सामने आते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संतकबीर नगर के जियाउल्ला के खिलाफ दर्ज केस में अहम फैसला सुनाया है। प्रेम प्रसंग के दौरान बने शारीरिक संबंध को लेकर हाईकोर्ट ने कहा इसे दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने आरोपी प्रेमी के खिलाफ चल रही कार्रवाई रद्द कर दी। निचली कोर्ट में चल रही आपराधिक कार्रवाई भी रद्द की। पीड़िता ने कोर्ट में प्रेम-प्रसंग में रहने की बात स्वीकार किया था। कोर्ट ने साफ कहा मर्जी से बने शारीरिक संबंध को रेप नहीं कह सकते।