देवरिया (ओपी श्रीवास्तव) हत्या के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक जनपद देवरिया ने अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही ₹5000 का अर्थदंड भी अधिरोपित किया है। यह सजा गुरुवार को भरी अदालत में दी गई।
इस संबंध में जानकारी देते हुए अपर शासकीय अधिवक्ता मनीष सिंह ने गुरुवार बताया कि देवरिया जनपद देवरिया के ग्राम रामपुर बुजुर्ग, थाना बनकटा के निवासी बिलिनदर चौहान पुत्र हंसराज चौहान ने 15 दिसम्बर 2015 को पुलिस थाना खामपार में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बहन बिंदु देवी की शादी अजय चौहान पुत्र जगलाल चौहान निवासी ग्राम बसावन चक, थाना खामपार, जनपद देवरिया के साथ वर्ष 2006 में हुई थी।
लेकिन दिनांक 8 दिसम्बर 15 को संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 704 अंतर्गत धारा 498ं 302 भारतीय दंड संहिता एवं 3 बटा 4 दहेज प्रतिषेध के तहत दर्ज थी। उन्होंने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 1 इंदिरा सिंह ने इस मामले की सम्यक सुनवाई एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन तथा परीक्षण करने के उपरांत मामले में अभियुक्त को दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ उक्त सजा सुनाई है।