संत कबीरनगरः सरदार पटेल अवर माध्यमिक विद्यालय की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने संतकबीरनगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार तिवारी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने सीजेएम के माध्यम से वारंट की तामील कराते हुये 22 मई को बीएसए को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश करने का आदेश दिया है। मामला सरदार पटेल अवर माध्यमिक विद्यालय काली जगदीशपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति का है।
प्रकरण में विद्यालय के प्रबंधक बुद्धिराम चौधरी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 11 अक्तूबर 2022 को बीएसए संतकबीरनगर को आदेश दिया था कि आदेश की प्रमाणित प्रति के आधार पर दो सप्ताह में चतुर्थ श्रेणी कर्मी की नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर प्रक्रिया पूरी कराएं। इसके बाद भी बीएसए ने प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई। इस पर प्रबंधतंत्र ने बीएसए के विरुद्ध हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। अवमानना याचिका के नोटिस पर भी बीएसए कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। हाईकोर्ट ने इस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से वारंट तामील कराते हुए 22 मई को बीएसए की व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थिति करने का आदेश दिया है।