देवरिया, 29 मई (ओपी श्रीवास्तव) 62 हजार कर्ज लिया। 1.20 लाख ब्याज चुकाया, अभी छाती पर मूलधन सवार है। जिलाधिकारी के निर्देश पर सूदखोरी से जुड़े प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध आईपीसी की धारा 383 में एफआईआर दर्ज हुआ है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने सोमवार को बताया कि बरहज तहसील के नरियाव निवासी अनुसूचित जाति के शिवदास पुत्र स्वर्गीय फतीगन ने थाना दिवस के अवसर पर बताया था कि उन्होंने गांव के हरिशंकर सिंह पुत्र स्वर्गीय देवशरण सिंह से लगभग दस वर्ष पूर्व 62 हजार रुपये कर्ज लिया था।
अभी तक वे एक लाख बीस हजार रुपये बतौर ब्याज चुका चुके हैं, इसके बावजूद भी मूलधन चुकता नहीं हो पाया है। जबकि अभी हाल ही में आरोपी ने शिवदास का खेत जोत लिया और मना करने पर 2,89,000 रुपए सूद और मांगा, जिसे चुकता न करने पर दबंगों द्वारा उनके खेत पर कब्जा कर लिया गया। जिला अधिकारी ने कहा कि शिवदास के मुताबिक वह एक गरीब मजदूर है और खेत उनकी जीविका का एकमात्र साधन है। जिलाधिकारी से पीड़ित ने अपने खेत को मुक्त कराने की गुहार लगाई थी।
प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए शिवदास को आवश्यक कार्रवाई हेतु आश्वस्त किया गया और तत्काल सीओ बरहज अंशुमन श्रीवास्तव को प्रकरण की जांच करने एवं आरोप सही पाए जाने पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। जिला अधिकारी के अनुसार एसडीएम को खेत से अवैध कब्जा हटाने के लिए व आवश्यक कार्यवाही करने को निर्देशित किया गया है। निर्देश मिलने के बाद सीओ ने प्रकरण की जांच की और आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाया। इस मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी अंशुमान श्रीवास्तव ने बताया कि शिवदास की तहरीर पर 28 मई की देर रात आरोपी हरिशंकर सिंह के विरुद्ध आईपीसी-1860 की धारा 383 में मईल थाना में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है।